धोखाधड़ी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को 4 साल की कारावास की सज़ा सुनाई और 67 लाख का जुर्माना लगाया है । मामला वर्ष 2019 का है जिसने सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद की रहने वाली रमा अय्यर ने आरोपी सुमित कोहली तथा उसकी पत्नी मीनाक्षी कोहली निवासी सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद के खिलाफ 4 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी और साथ में बलात्कार और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी ।

महिला थाना एन आई टी फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे जांच शुरू की गई । पुलिस जांच में आरोपी की पत्नी के खिलाफ कोई सबूत ना मिल पाने से उसे मुकदमा से बाहर कर दिया गया । आरोप था की शिकायतकर्ता सैनिक कॉलोनी में ही डे केयर सेंटर चलाती थी और वही पर आरोपी का बच्चा आता था । वही पर आरोपी का शिकायतकर्ता से मेल जोल बढ़ गया तथा बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक कंपनी खोलकर उसने अच्छा मुनाफा कमाने का लालच देखकर उससे 4 करोड़ रुपये हड़प लिये और साथ में उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया ।

किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । पीड़ित पक्ष की तरफ़ से पैरवी कर रही उप जिला न्यायवादी डॉक्टर रेखा जे एस जांगड़ा ने बताया कि मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ़ से 37 गवाहो के बयान दर्ज कराए गए । अदालत ने आरोपी को बलात्कार के आरोप से मुक्त करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में 4 साल की सज़ा सुनाई और 67 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया । जुर्माना ना देने पर आरोपी को 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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