सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें पहले के आदेश को पलटा नहीं बल्कि संशोधित किया गया है. शीर्ष अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए. इसके साथ ही, आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है. फैसले पर देखिए डॉग लवर्स का रिएक्शन. 

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