फरीदाबाद : चाकू मारकर बल्लभगढ़ के सागरपुर गांव निवासी राहुल नाम के युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की अदालत ने आठ लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई साथ में जुर्माना भी लगाया ।दोषियों के नाम हितेश उर्फ हरिओम, प्रताप, अमन, आशीष, सागर, सचिन, हर्ष उर्फ हर्सु और दीपक हैं।

सभी सागरपुर गांव के रहने वाले हैं। यह मुकदमा एक जनवरी 2022 को राहुल के पिता धर्मराज की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाने में दर्ज हुआ था। धर्मराज जिला अदालत में रीडर के पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक जनवरी 2022 को उनका बेटा राहुल शाम करीब साढ़े पांच बजे घर से हरिओम से मिलने की बात कहकर गया था। शाम करीब छह बजे उन्हें सूचना मिली कि राहुल को सागरपुर सुनपेड़ रोड पर आठ-10 लड़कों ने घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर रहे हैं। इतना सुनते ही धर्मराज अपने भतीजे उदयपाल और सूरजभान के साथ कार लेकर मौके पर पहुंचे।

वहां उन्होंने देखा कि हरिओम, सागर, अमन, आशीष व अन्य चार लोग चाकू व डंडों से राहुल पर हमला कर रहे थे। शोर करने पर हमलावर वहां से भाग गए, जाते जाते वे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गए। धर्मराज व उनके भतीजों ने राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया। डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धर्मराज ने बताया कि दो साल पहले गोवर्धन पूजा के दौरान राहुल का हमलावरों के साथ झगड़ा हो गया था। वे उसकी रंजिश रखे हुए थे। वे घर पर आकर धमकी भी देकर गए थे। मौका मिलने पर उन्होंने राहुल की हत्या कर दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें अमन, सचिन, आशीष, सागर, हर्ष और दीपक को जमानत मिल गई थी। अदालत ने सभी आरोपितों की दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनायी और जुर्माना भी लगाया । अभियोजन की तरफ़ से पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक डॉक्टर महेश कुमार छावड़ी ने बताया कि अभियोजन ने अदालत में चली सुनवाई के दौरान 27 गवाह पेश किए तथा आरोपियों ने भी अपने पक्ष में 10 गवाह पेश किए । अभियोजन की दमदार पैरवी व दलीलों से पीड़ित को न्याय मिला ।

Santosh Kumari

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